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राज्य निर्वाचन आयोग का बड़ा फैसला: सिंबल आवंटन की प्रक्रिया सोमवार दोपहर 2 बजे तक स्थगित, हाईकोर्ट की सुनवाई पर टिकी निगाहें

देहरादून। राज्य निर्वाचन आयोग ने निकाय चुनाव से जुड़े एक अहम फैसले के तहत चुनाव चिह्न (सिंबल) आवंटन की प्रक्रिया को सोमवार दोपहर 2:00 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया है। यह निर्णय उस याचिका के परिप्रेक्ष्य में लिया गया है, जिस पर सोमवार को उत्तराखंड हाईकोर्ट में सुनवाई होनी है।

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हाईकोर्ट ने पहले ही स्पष्ट किया है कि जिन मतदाताओं के नाम निकाय और पंचायत दोनों मतदाता सूची में हैं, वे निकाय चुनाव नहीं लड़ सकते। इस निर्देश को लेकर स्थिति पूरी तरह स्पष्ट नहीं होने के कारण राज्य निर्वाचन आयोग ने न्यायालय से मार्गदर्शन लेने का निर्णय लिया है।

आयोग ने हाईकोर्ट में एक आवेदन (एप्लीकेशन) दाखिल किया है, जिसके माध्यम से कोर्ट से स्थिति स्पष्ट करने का आग्रह किया गया है। आयोग के अधिवक्ता सोमवार को कोर्ट में पक्ष रखते हुए यह स्पष्टता मांगेंगे कि ऐसे उम्मीदवारों की उम्मीदवारी की वैधता को लेकर क्या दिशा-निर्देश अपनाए जाएं।

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चुनाव चिह्न आवंटन की प्रक्रिया को टालने के इस निर्णय को आयोग ने एहतियाती कदम बताया है, ताकि किसी भी भ्रम की स्थिति से बचा जा सके और निष्पक्ष चुनाव प्रक्रिया सुनिश्चित हो सके। अब सभी की निगाहें सोमवार को होने वाली हाईकोर्ट की सुनवाई पर टिकी हैं, जिसके बाद ही आयोग आगे की प्रक्रिया पर निर्णय लेगा।