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हाईकोर्ट ने हटाई पंचायत चुनाव पर लगी रोक, सरकार को मिली हरी झंडी

उत्तराखंड हाईकोर्ट ने त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने पंचायत चुनाव पर लगी रोक को हटा दिया है, जिससे राज्य में चुनावी प्रक्रिया का रास्ता साफ हो गया है।

अब सरकार को पंचायत चुनाव कराने की अनुमति मिल गई है। ऐसे में जल्द ही त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव का नया कार्यक्रम जारी किया जाएगा।

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गौरतलब है कि यह चुनाव हरिद्वार को छोड़कर प्रदेश के 12 जिलों में कराए जाएंगे। पहले आरक्षण रोस्टर को लेकर विवाद के चलते चुनाव प्रक्रिया पर रोक लगी थी, जिस पर आज उच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया।

अब राज्य निर्वाचन आयोग और सरकार की ओर से नई अधिसूचना जारी होने की संभावना है। ग्रामीण क्षेत्रों में चुने जाने वाले प्रधान, ग्राम पंचायत सदस्य, क्षेत्र पंचायत सदस्य और जिला पंचायत सदस्यों के लिए जल्द चुनावी बिगुल बज सकता है।

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