
उत्तराखंड में फिर बढ़ गया पंचायत में प्रशासकों का कार्यकाल
उत्तराखण्ड सरकार ने त्रिस्तरीय पंचायतों में प्रशासकीय व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने के उद्देश्य से हरिद्वार को छोड़कर प्रदेश के शेष सभी जनपदों में नई प्रशासकीय नियुक्तियों की घोषणा की है। यह निर्णय पंचायतीराज अधिनियम-2016 की धारा 130(6) के अंतर्गत लिया गया है, जिसके तहत त्रिस्तरीय पंचायतों—ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत—का कार्यकाल समाप्त…